कांकेर में धारा 144 लागू,कलेक्टर ने जारी किए आदेश

कोविड -19 के नये वेरिएंट ओमीकोन के संक्रमण की बढ़ती हुई रफ्तार के दृष्टिगत कांकेर में भी धारा 144 लगाया गया है, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंदन कुमार द्वारा कोरोना की तीसरी लहर को बढ़ने से रोकने हेतु दंड प्रक्रिया सहिंता 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जिला में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है।आदेश के बाद तत्काल मेला को खाली कराया गया और सभी दुकानों को बंद कराया गया और जिले में मेला मड़ई पर प्रतिबंध लगाए गये है।

आपातकालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए जुलूस,रैली ,सार्वजनिक सभाओं का आयोजन,सार्वजनिक समारोह,सामाजिक ,सांस्कृतिक,धार्मिक ,आयोजन पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगाया गया है।विवाह और अंत्येष्ठि( मृतक) कार्यकम्र के लिए अभी गाइडलाइन जारी नही किया गया है। किसी आयोजन में 200 से अधिक संख्या की संभावना हो तो अनुविभागीय अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।
जिले के अंतर्गत सभी होलसेल दुकानें , जिम , होटल , रेस्टारेंट स्वीमिंग पुल आडिटोरियम मैरिज हॉल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जावे ,दुसरे राज्यों से जिले में प्रवेश करने वाले आगन्तुकों को कोरोना वायरस संक्रमण की अत्यधिक संभावना को दृष्टिगत रखते हुए सीमा नाके पर रेंडम जांच हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जावे ।विदेश से आने वाले नागरिक आगमन की सूचना निकटस्थ स्वास्थ्य केंद्र जिला कंट्रोल रूम एवं संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी को आवश्यक रूप से देंगे तथा इस संबंध में राज्य शासन स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा ।