
धमतरी – कल कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पी.एस. एल्मा ने सोमवार 30 अगस्त को शुष्क दिवस घोषित किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम-1915 की धारा 24 की उपधारा(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की सभी देशी/विदेशी मदिरा दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है। साथ ही मद्य भाण्डागार, एफएल-3 होटल, बार एवं एफएल-4क क्लब को 30 अगस्त को बंद रखने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश जिला आबकारी अधिकारी को दिया है। उक्त अवधि में मदिरा का अवैध धारण, परिवहन, विक्रय पर पूर्णतः रोक लगाने के भी निर्देश दिए हैं।
