शत प्रतिशत स्टाफ के साथ खुलेंगे कार्यालय, व्यावसायिक प्रतिष्ठान अब रात्रि 8 बजे तक खुल सकेंगे,जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश

धमतरी, 12 जून 2021/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री पी एस एल्मा ने आदेश जारी कर शत-प्रतिशत अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्यालय खोलने और तथा जिले के व्यावसायिक प्रतिष्ठानो को रात्रि 8.00 बजे तक खोले जाने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार जिले में स्थित सभी कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति रहेगी। इस दौरान उन्हें मास्क पहनना, फिजिकल एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, हाथ धुलाई एवं सैनिटाइजर का उपयोग करना तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही जिले में स्थित सभी प्रकार की स्थाई एवं अस्थाई दुकानें तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात्रि 8:00 बजे तक खोले जा सकेंगे। आदेश में पूर्वानुसार प्रत्येक रविवार को संपूर्ण व्यवसायिक गतिविधियां बंद रखने तथा इस दौरान केवल अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल दुकान, पशु चिकित्सालय, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, पीडीएस सेंटर, फल-सब्जियों की दुकान, दूध वितरण, न्यूज़पेपर सहित होटल एवं रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा प्रतिष्ठानों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मनीष सेन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *